राहुल कोटियाल
14 सितम्बर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था उसके बाद से ही 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में चुन तो लिया लेकिन इस फ़ैसले को तत्काल लागू करना संभव नहीं था. लिहाज़ा तय हुआ कि संविधान लागू होने के 15 सालों तक केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले संवाद में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी का भी इस्तेमाल होता रहेगा. 1965 में ये 15 साल पूरे होने थे. दक्षिण भारतीय नेताओं के लिए यह बड़ी चिंता का विषय था. ग़ैर-हिंदी राज्यों और विशेष तौर से दक्षिण भारत को यह स्वीकार्य नहीं था कि हिंदी को ही एकमात्र राजभाषा बना दिया जाए. इन क्षेत्रों में 1965 से पहले ही हिंदी विरोध के स्वर मज़बूत होने लगे.
‘अकैडमी ऑफ़ तमिल कल्चर’ ने 1956 में ही एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें मांग थी कि अंग्रेज़ी को केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क और संचार की आधिकारिक भाषा बना रहने दिया जाए. इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में सीएम अन्नादुरई, ईवी रामास्वामी ‘पेरियार’ और सी राजगोपालाचारी जैसे दिग्गज भी शामिल थे. हिंदी लागू किए जाने के विरोध में जो आंदोलन खड़ा हो रहा था उसकी मुख्य कमान डीएमके (द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम) के हाथों में थी. चीन से हुए युद्ध के बाद डीएमके अपनी अलगाववादी मांगें भुला चुकी थी. उसे अब अलग देश नहीं चाहिए था लेकिन तमिल संस्कृति और भाषा से कोई भी समझौता उसे मंज़ूर नहीं था. डीएमके के सबसे बड़े नेता सीएम अन्नादुरई मानते थे कि हिंदी वैसी ही एक क्षेत्रीय भाषा है जैसी सैकड़ों अन्य हैं और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है. बल्कि वो कहते थे कि हिंदी तमाम अन्य भारतीय भाषाओं से भी कम विकसित है लिहाज़ा विज्ञान और तकनीकी विकास के दौर में यह उपयुक्त भाषा नहीं है.
हिंदी के पक्ष में जब भी यह तर्क दिया जाता कि ‘देश में किसी भी अन्य भाषा की तुलना में हिंदी ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है लिहाज़ा इसे ही राजभाषा होना चाहिए’ तो अन्नादुरई व्यंग्यात्मक जवाब देते हुए कहते, ‘संख्याबल के ही सिद्धांत को अगर स्वीकार्य माना जाए तो फिर हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर नहीं बल्कि कौआ होना चाहिए क्योंकि संख्या तो उनकी ही ज़्यादा है.’ जवाहरलाल नेहरु भाषा को लेकर दक्षिण भारतीय और पूर्वोत्तर के लोगों की संवेदनाओं को समझते थे. इसीलिए 1963 में जब उनके प्रधानमंत्री रहते ‘ऑफ़िशल लैंग्विज ऐक्ट’ पास किया गया तो उसमें प्रावधान था कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जा सकता है. लेकिन यहां एक तकनीकी त्रुटि भी थी. अंग्रेज़ी में लिखा यह ऐक्ट थोड़ा अस्पष्ट था. इसमें लिखा गया था ‘English may be used..’ लिहाज़ा इसका दूसरा अर्थ स्वतः ही बनता ‘English may not be used..’ यानी अंग्रेज़ी का उपयोग जारी रह भी सकता है और नहीं भी. ‘नेहरु एंड द लैंग्विज पॉलिटिक्स ऑफ़ इंडिया’ और ‘हिंदी अगेन्स्ट इंडिया: द मीनिंग ऑफ़ डीएमके’ जैसी किताबों में जिक्र है कि नेहरु ने इस तकनीकी त्रुटि को स्पष्ट करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा था कि ऐक्ट में लिखे गए ‘May be used’ का अर्थ ‘Shall be used’ समझा जाए. लेकिन कांग्रेस के कई अन्य नेता ऐसा नहीं सोचते थे. उनका मानना था कि इसका मतलब ‘may not be used’ ही है. 26 जनवरी 1965 के दिन, जब संविधान में गी गई 15 साल की मियाद पूरी हो रही थी तो नेहरु इस दुनिया से जा चुके थे. देश के प्रधानमंत्री अब लाल बहादुर शास्त्री थे.
26 जनवरी का यह दिन जैसे-जैसे क़रीब आ रहा था वैसे-वैसे हिंदी विरोध का आंदोलन तेज़ हो रहा था. अन्नादुरई ने गणतंत्र दिवस से क़रीब दस दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री को एक पत्र लिखा. इसमें उन्होंने कहा कि अगर हिंदी को राजभाषा बनाया जाता है तो इस गणतंत्र दिवस को वे ‘शोक दिवस’ के तौर पर मनाएंगे. इस पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि अगर इस फ़ैसले को एक हफ़्ते के लिए भी आगे टाल दिया जाता है तो डीएमके भी पूरे देश के साथ गणतंत्र दिवस का जश्न ख़ुशी-ख़ुशी मना सकेगी. लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और उनका मंत्रिमंडल इस फ़ैसले पर टिका रहा कि 26 जनवरी से हिंदी को ही आधिकारिक भाषा बना दिया जाए. नतीजा यह हुआ कि डीएमके ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए. जगह-जगह हिंदी के पुतले जलाए जाने लगे, हिंदी की किताबों और संविधान के संबंधित पन्नों में आग लगाई जाने लगी और रेलवे स्टेशन से लेकर पोस्ट ऑफ़िस तक जहां भी हिंदी में कुछ लिखा था, उस पर कालिख पोत दी गई. हिंदी में लिखे सभी बोर्ड/होर्डिंग गिरा दिए गए. प्रदेश के कई शहरों और क़स्बों में तो पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच हिंसक घटनाएं भी हुईं.
प्रदेश भर में हिंदी के विरोध के चलते हड़ताल, चक्का जाम और बंद होने लगे. 26 जनवरी आते-आते तो मद्रास में दो लोगों ने ‘तमिल अस्मिता’ की रक्षा के लिए ख़ुद को आग लगा ली. इस घटना के तीन दिन बाद ही त्रिची में भी एक 21 साल के नौजवान ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में लिख छोड़ा कि वह तमिल लोगों के अधिकारों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है. इन मौतों ने हिंदी के ख़िलाफ़ खड़े हुए आंदोलन को और भी उग्र कर दिया. कई जगह हिंसा भड़की और कई लोगों की जान चली गई. रामचंद्र गुहा अपनी किताब में एक तत्कालीन पुलिस अधिकारी का बयान कुछ इस तरह लिखते हैं – ‘नई दिल्ली में बैठे लोग जिसे सिर्फ़ संकीर्ण कट्टरवादियों का प्रदर्शन समझ रहे थे वो असल में स्थानीय राष्ट्रवादी आंदोलन था.’ इस आंदोलन की व्यापकता के चलते जल्द ही कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर दो-फाड़ हो गए. जनवरी के अंत में ही कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बैंगलोर में बैठक आयोजित की और तमाम हिंदी भाषियों से अपील की कि किसी भी ग़ैर-हिंदी क्षेत्र में हिंदी भाषा को ज़बरदस्ती न थोपा जाए क्योंकि ऐसा करना देश की एकता को कमज़ोर करना होगा. इन अपीलकर्ताओं में एस निजलिंगप्पा (मैसूर के मुख्य मंत्री), अतुल्य घोष, संजीव रेड्डी और के कामराज भी शामिल थे.
एक तरफ़ कांग्रेस के इन नेताओं ने हिंदी को ज़बरन न थोपने की अपील जारी की तो दूसरी तरफ़ ठीक इसी दिन कांग्रेस के ही बड़े नेता मोरारजी देसाई ने तिरुपति में प्रेस को बयान दे दिया कि ‘हिंदी सीखने से तमिल लोग पूरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ा सकेंगे. मद्रास के कांग्रेसी नेताओं को चाहिए कि वो लोगों को बताएं कि हिंदी का विरोध करके वो ग़लती कर रहे हैं.’ मोरारजी देसाई ने यह भी कहा कि हिंदी को 1950 में ही आधिकारिक राजभाषा बना देना चाहिए था क्योंकि तब तक इसके विरोध का आंदोलन इतना मज़बूत और संगठित नहीं हुआ था. देसाई का मानना था कि हिंदी ही पूरे भारत के लिए एक लिंक भाषा हो सकती है और अंग्रेज़ी इसका विकल्प कभी नहीं हो सकती क्योंकि वह हमारी भाषा नहीं है.
रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के लिए अब बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई थी. उनका दिल तो हिंदी के समर्थकों के साथ था लेकिन दिमाग़ कह रहा था कि वे दूसरे पक्ष को अनसुना नहीं कर सकते. हिंदी का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा था. 11 फ़रवरी को मद्रास से आने वाले दो केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस मुद्दे को लेकर मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया. अब शास्त्री समझ चुके थे कि हिंदी को ऐसे लागू करना संभव नहीं है. लिहाज़ा इसी दिन शाम को उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से घोषणा कर दी कि वे नेहरु के दिए आश्वासन का पूरा सम्मान करेंगे और अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल तब तक जारी रहेगा जब तक लोग चाहते हैं. इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री ने चार आश्वासन और दिए:
1. हर राज्य को पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी इच्छा की भाषा में अपना कार्य जारी रखे. यह कोई क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है और अंग्रेज़ी भी.
2. दो राज्यों के बीच में होने वाला संचार या तो अंग्रेज़ी में होगा या इस संचार के साथ अंग्रेज़ी अनुवाद संलग्न होगा.
3. ग़ैर-हिंदी राज्य स्वतंत्र होंगे कि वे केंद्र से अंग्रेज़ी में संवाद कर सकें और इस व्यवस्था में उनकी सहमति के बिना कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी.
4. केंद्रीय स्तर पर अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल जारी रहेगा.
इसके अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सिविल सेवा परीक्षा भी अंग्रेज़ी में जारी रहेगी. यह सिर्फ़ हिंदी भाषा में नहीं की जाएगी जैसा कि कई हिंदी भाषी चाहते थे. इन घोषणाओं के बाद दक्षिण भारत में तो शांति हो गई लेकिन संसद में जमकर हंगामा शुरू हुआ.
हिंदी की वकालत करने वालों का तर्क था कि इस भाषा का विरोध करने वाले संविधान के ख़िलाफ़ हैं और ‘एंटी नैशनल’ हैं. इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि हिंसा से डरकर क़दम पीछे खींच लेने से सरकार ऐसे हिंसक आंदोलनों को प्रोत्साहित कर रही है.
दूसरी तरफ़ तमिल सदस्यों का कहना था कि वे पहले ही हिंदी नाम के इस ‘दैत्य’ के चलते बहुत कुछ खो चुके हैं. इन लोगों को बंगाल के कुछ सदस्यों का भी समर्थन मिला जिनका मानना था कि देश को जोड़ने के लिए भाषा नहीं बल्कि क़ानूनी और न्यायिक एकता ज़रूरी है. संसद में इस बहस के दौरान का एक दिलचस्प क़िस्सा है. जब एंग्लो इंडियन सांसद फ़्रैंक ऐन्थनी ने चिंता ज़ाहिर की कि हिंदी की उग्र वकालत करने वालों में असहिष्णुता और कट्टरपंथ बढ़ रहा है तो जेबी कृपलानी ने उन्हें जवाब दिया, ‘मिस्टर ऐन्थनी! आप बेवजह ही अपनी मातृभाषा के भविष्य को लेकर परेशान हो रहे हैं. भारतीय बच्चे भी अब अम्मा-अप्पा की जगह मम्मी-पापा बोलते हैं और हम अपने कुत्तों से भी अब अंग्रेज़ी में बात करते हैं. अंग्रेज़ी इंग्लैंड से ग़ायब हो सकती है लेकिन भारत से ग़ायब नहीं होगी.’
1965 में आधिकारिक भाषाओं के लिए जो व्यवस्था तय हुई, लगभग वही व्यवस्था आज भी देश में बनी हुई है. हालांकि 1965 में लागू हुए ‘ऑफ़िशियल लैंग्वेज ऐक्ट’ में 1967 में कुछ संशोधन हुए हैं और फिर 1976 में इस ऐक्ट की धारा 8(1) के तहत कुछ नियम भी बनाए गए.
इन नियमों के तहत देश के तमाम राज्यों को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है. पहली श्रेणी में शामिल राज्यों से केंद्र सरकार हिंदी में संचार करती है, दूसरी श्रेणी के राज्यों से हिंदी-अंग्रेज़ी दोनों में और तीसरी श्रेणी के राज्यों से अंग्रेज़ी में. इस ऐक्ट में यह भी प्रावधान है कि तमाम केंद्रीय क़ानून, नियम, अधिनियम, आदेश आदि का प्रकाशन अंग्रेज़ी के साथ ही हिंदी में भी किया जाएगा; हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास करेगी और एक समिति (जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर कुल 30 सदस्य होंगे) समय-समय पर हिंदी भाषा के विस्तार में हुई प्रगति का आकलन करेगी.
हिंदी भाषा को व्यापक बनाने के लिए कई तरह के अवार्ड दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है. औपचारिकता निभाने के लिए इन तमाम प्रावधानों पर अमल भी किया जाता है. संविधान निर्माताओं की यही मंशा थी कि हिंदी पूरे देश को जोड़ने वाली भाषा के रूप में विकसित हो सके. लेकिन यह भाषा हिंदी भाषी राज्यों में ही कितनी विकसित हो सकी, इसका आकलन पाठक स्वयं करें. ऐसा करने के लिए वे कोई भी ‘सरकारी हिंदी’ में लिखा गया दस्तावेज़ भी पढ़ सकते हैं.
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K. Sinha
वर्त्तमान में जमीनी वास्तविकता के आकलन की आवश्यकता है । परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं ।